केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी अनलाॅक की प्रकिया काे 1 सितंबर से लागू कर दिया है। लेकिन प्रदेश में हालात पहले की ही तरह जारी रहेंगे। अंतर्राज्यीय बस सेवा फिलहाल बंद ही रहेगी। मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थल अभी नहीं खुलेंगे। चार सितंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसपर फैसला हो सकता है। बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वालों व बाहर जाने वालों को ई कोविड पंजीकरण अनिवार्य होगा।
स्टूडेंट प्रवेश पत्र दिखा कर प्रवेश कर सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची की तरफ से जारी अनलाक- 4 के दिशा निर्देशों के मुताबिक शिक्षण संस्थान क्वारेंटाइन सेंटर नहीं होंगे। बाहरी राज्यों से टैक्सी चालक सवारियों को लेकर आ सकेंगे। सैन्य व अर्ध सैनिक बलों के जवानों व अधिकारियों को प्रदेश में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं होगी।
शादी व अन्य कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे
सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में रोजाना अथवा सप्ताह में आने वाले कामगारों को उपायुक्तों को सूचित कर आने जाने की प्रक्रिया काे वर्तमान व्यवस्था में भी जारी रखा है। बागवानों अथवा ठेकेदारों के पास आने वाले श्रमिकों पर क्वारेंटाइन की शर्त लागू होगी। कोरोना प्रभावित शहरों से आने वालों पर संस्थागत क्वारेंटाइन की शर्त यथावत लागू होगी।
21 सितंबर के बाद स्कूलाें में स्कूल प्रबंधन द्वारा 50 प्रतिशत की शर्त के साथ टीचिंग और नाॅन टीचिंग स्टाॅफ काे बुलाया जाएगा। बड़ी कक्षा के बच्चें अध्यापकाें से इंटरेक्ट करने अभिभावकाें की रजामंदी से आ सकेंगे। पीएचडी कर रहे छात्र भी एक्सपेरिमेंट के लिए लाइब्रेरी जा सकेंगे। सिनेम हाॅल, शादी-ब्याह जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमाें और राजनीतिक कार्यक्रमाें में 100 लाेगाें के अाने की अनुमति हाेगी।
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Source From
RACHNA SAROVAR
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