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शहर की हर दुकान सुबह से रात 8 बजे तक खुल सकेगी, संडे लाॅकडाउन खत्म पर नाइट कर्फ्यू जारी

व्यापारियों के साथ ही आम लोगों के कड़े विरोध के बाद आखिरकार राजधानी में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। एक हफ्ते के लॉकडाउन के बाद सोमवार को प्रभारी मंत्री के साथ अफसरों की हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अब लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही दुकानें खोलने पर समय की पाबंदियों को भी खत्म कर दिया गया है। अब जरूरी चीजों जैसे दूध, सब्जी आदि की दुकानें सुबह 6 और बाकी दुकानें 8 बजे से खुल सकती हैं। लेकिन सभी तरह की दुकानों के बंद होने का समय एक ही कर दिया गया है। यानी रात में 8 बजे के बाद किसी भी तरह के कारोबार की अनुमति नहीं होगी। पहले शाम 7 बजे के बाद रात का कर्फ्यू लागू होता था अब रात 8 बजे के बाद से कर्फ्यू लागू रहेगा। तय समय के बाद लोगों को बिना किसी ठोस कारण के सड़कों पर घूमने नहीं दिया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी के लिए रात 10 बजे तक का समय होगा। इसके साथ ही सभी होटल और रेस्टोरेंट में रात 10 बजे तक बिठाकर खाना भी खिला सकेंगे।
पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स पर रात की कोई पाबंदी नहीं होगी। वे अपनी सुविधानुसार कारोबार बंद रख सकते हैं। अब किराना, सब्जी, फल, नॉनवेज समेत सभी तरह के कारोबार सुबह 11 और शाम 4 के बजाय रात 8 बजे बंद होंगी। खाने-पीने की चीजों के ठेले भी सुबह से रात तक खुल सकते हैं। कलेक्टोरेट में प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की कलेक्टर और आला अफसरों के साथ हुई बैठक में तय किया गया कि लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है। इसलिए कोरोना से बचाव और उसे फैलने से रोकने के लिए मास्क, समय-समय पर हाथ धोना, सेनिटाइजर के साथ ही सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग पर जोर दिया जाएगा। इसलिए लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मंगलवार से सभी सरकारी दफ्तर भी खुल जाएंगे और उसमें आम लोगों को प्रवेश भी दिया जाएगा। लेकिन हर दफ्तर में सोशल डिस्टेसिंग के साथ ही जरूरी सावधानियां बरती जाएंगी।

अब ये नहीं करना
सार्वजनिक जगहों पर थूकने, मास्क-फेसकवर नहीं लगाने वालों पर - 100 रुपए
दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करने पर - 200 रुपए
होम क्वारेंटाइन में रहने के दौरान कोरोना प्रोटोकाॅल तोड़ने वालों पर - 1000 रुपए
जुर्माने से इंकार या नियम तोड़नेवालों पर महामारी एक्ट की एफआईआर
जिस दुकान पर एक बार जुर्माना, दोबारा वही हरकत पकड़ी गई तो 15 दिन सील

संडे का लॉकडाउन खत्म
कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने बताया कि संडे का टोटल लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है। व्यापारी रविवार को भी दुकानें रात 8 बजे तक खोल सकते हैं। श्रम कानून के तहत कारोबारियों को अपनी सुविधा के अनुसार हफ्ते में एक दिन दुकान बंद रखना होगा। रविवार को लगने वाले बाजार खुले रहेंगे, लेकिन उनमें सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस तरह की सभी जांच के लिए इंसीडेंट कमांडर, नायब तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जोन कमिश्नर समेत पात्र अफसरों को अधिकृत किया गया है। सभी अफसर बाजारों में जांच करेंगे, नियम तोड़ने पर कार्रवाई करेंगे।

माॅल ने मांगा रात 10 तक टाइम
शहर के सभी शॉपिंग मॉल संचालकों ने कलेक्टर से मांग की है कि मॉल को रात 10 बजे तक खुला रखने की छूट दी जाए। शनिवार और रविवार के साथ ही छुट्टी के दिनों में लोग शाम को ही घरों से निकलते हैं। ऐसे में रात 8 बजे शॉपिंग मॉल बंद करने पर लोगों को खरीदारी या इंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए सभी शॉपिंग मॉल को रात 10 बजे तक खुला रखने की छूट दी जाए। अभी रविवार को लॉकडाउन खत्म करने से मॉल संचालकों को थोड़ी राहत मिली है। मॉल संचालकों ने लिखित में कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगे।

ई-पास की अब अनिवार्यता खत्म
राजधानी में लॉकडाउन खत्म करने के साथ ही जिले की सीमाएं भी खोल दी गई है। केंद्र सरकार की अनलॉक-4 की गाइडलाइन के अनुसार अब ई-पास की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। रायपुर जिले से बाहर जाने या दूसरे जिलों या राज्यों से आने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों को पहले की तरह ही कोरोना नियमों का पालन करना होगा।
रायपुर में लॉकडाउन होने की वजह से एक हफ्ते में शहर से बाहर जाने के लिए 2000 से ज्यादा ई-पास के लिए आवेदन प्रशासन को मिल गए थे। अफसरों का दावा है कि इनमें जरूरी कामों के लिए लोगों को ई-पास जारी भी किए गए। अब लॉकडाउन खत्म होने की वजह से फिलहाल यह नियम अगले आदेश तक के लिए खत्म कर दिया गया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक जो लोग रायपुर या जिले के किसी और जगहों में फंसे थे वे अपने घरों या दूसरी जगहों पर जा सकते हैं। राज्य के अभी भी कुछ जिलों में लॉकडाउन है ऐसे में उन जगहों पर जाने के लिए लोगों को वहां के कलेक्टर की ओर से जारी आदेशों का पालन करना होगा।

इस तरह की सख्ती जारी रहेगी : नियमों का उल्लंघन करने के बाद कारोबारी या आम लोग जुर्माना देने से इंकार करते हैं तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों में पहली बार सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन नहीं होता है तो उनसे 200 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा, लेकिन दूसरी बार भी नियम तोड़ते मिले तो उनकी दुकानें 15 दिन के लिए सील कर दी जाएंगी।



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रामनगर की गलियों में सोमवार को ही लॉकडाउन खुलने जैसा नजारा देखने को मिला। कई लोग बिना मास्क घूम रहे थे।


Source From
RACHNA SAROVAR
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