एक भवन में 6 से अधिक मतदान केंद्र होने पर साेशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए बड़ा शेड लगाया जाएगा। ताकि, वाेटर अपनी बारी का इंतजार वहां बैठ कर करेंगे। 6 से अधिक बूथ वाले भवनाें का भाैतिक सत्यापन डीएम-एसएसपी खुद करेंगे। वहां वाेटराें के लिए सभी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। इसी सिलसिले में डीएम-एसएसपी व निर्वाची अधिकारी सह एसडीओ पूर्वी ने रविवार काे मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों का जायजा लिया।
जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम डाॅ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सभी बूथाें का भाैतिक सत्यापन कराया जा रहा है। बिजली, पानी समेत अन्य सभी सुविधाएं बूथों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक भवन में 4 बूथ हाेने पर उसका सत्यापन निर्वाची पदाधिकारी खुद करेंगे। इससे कम बूथाें वाले केंद्रों का सहायक निर्वाची अधिकारी भाैतिक सत्यापन कर रहे हैं।
सभा, जुलूस, मीटिंग के लिए लेनी हाेगी प्रशासनिक मंजूरी, इसके लिए की गई है सिंगल विंडाे व्यवस्था
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब बिना अनुमति के जुलूस और सभा नहीं कर सकते हैं। एकल खिड़की पद्धति (सिंगल विंडो सिस्टम) के माध्यम से चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संबंधित अनुमंडलों में जुलूस, सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, निर्वाचन प्रचार कार्यालय के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे।
एकल खिड़की पद्धति से मिले आवेदनों का निष्पादन 24 घंटे में किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी है, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आवेदनकर्ता को आवेदन की पावती एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। एसडीओ ने आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक व निजी भवनाें से बैनर पाेस्टर हटा लें। प्रशासनिक टीम बैनर-पाेस्टर जब्त करेगी ताे एफआईार भी कराएगी। साथ ही संबंधित नेता, व्यक्ति या दल से मजदूरी भी वसूली जा सकती है।
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Source From
RACHNA SAROVAR
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