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अटल रोहतांग टनल के पास फोटो और वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध

(गौरीशंकर) दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर लंबी हाई-वे अटल रोहतांग टनल भले ही देश और विदेश के सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है लेकिन पर्यटक इस टनल के पास जाकर अब फोटाे और वीडियोग्राफी नहीं कर सकेंगे। यहां तक मीडिया और अन्य जरूरी कार्य से वीडियो और फोटो खिंचवाने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी।

इस संबंध में जिला दंडाधिकारी डा. ऋचा वर्मा ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर मोटर वाहल अधिनियम, 1988 की धारा 116 तथा सीआरपीसी धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरंग में यातायात को नियंत्रित करने के आदेश पारित किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि टनल के अंदर अनावश्यक स्टाॅपेज, ओवर स्पीडिंग (साईन बोर्ड पर दर्शाई की वाहन गति से अधिक न हो) रैश ड्राईविंग, गल्त तरीके से ओवरटेंिकंग, इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार की अवहेलना के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

ऐसे में टनल के मुहाने पर सैल्फी और सोशल मीडिया में फोटो व लाईव वीडियो डालने वालों के लिए यह बड़ा झटके बाला आदेश है। आदेश के अनुसार इमरजैंसी एग्जिट टनल पर अनावश्यक रूप से मूवमैंट पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

उल्लंघन करने पर सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त साउथ पोर्टल में टनल के शुरू होने से 200 मीटर पहले के क्षेत्र से लेकर टनल के अंतिम छोर तक किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी तथा वीडीयोग्राफी पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

इससे पहले पुलिस ने किए चालान: जिला दण्डाधिकारी के आदेश पारित करने से पहले पुलिस भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नुकेल कस चुकी है। पुलिस ने अटल टनल रोहतांग और इसके आसपास बढ़ते हादसे और डैंजर ड्राईविंग पर नियंत्रण करने के लिए शिकंजा कसते हुए डैंजर ड्राईविंग करने वाले 8 चालकों के चालान किए हैं जो नियंमों को दरकिनार कर रहे थे। इसके साथ ही पुलिस ने कोविड-19 संक्रमण खतरे को देखते हुए बिना मास्क घूमने वालों पर भी शिकंजा कसा है।



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फाइल फोटो


Source From
RACHNA SAROVAR
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