उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में जारी गाइडलाइन एवं भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। दीपावली और दूसरे त्यौहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे की समय-सीमा निर्धारित की गई है। क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे की पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखे बनाने एवं बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता द्वारा की जा सकेगी। विदेशी पटाखों के भंडारण और बेचने पर प्रतिबंध रहेगा।
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Source From
RACHNA SAROVAR
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