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बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए ऊना भी एफसीए से बाहर, वन विभाग साेमवार तक जारी करेगा एनओसी

ऊना में प्रस्तावित बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए चयनित जगह एफसीए (फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट) से बाहर हो गई है। संबंधित क्षेत्र पर एफसीए लागू नहीं हाेता है। वन विभाग साेमवार तक ऊना में जमीन उद्याेग विभाग के नाम ट्रांसफर करने के लिए अपनी एनओसी जारी कर देगा। यहां पर पेड़ाें की गिनती का काम अंतिम चरण में है। साेमवार तक ये काम पूरा हाे जाने के बाद वन विभाग अपनी एनओसी जारी कर देगा।

इसके बाद राजस्व विभाग दाेनाें जगह की जमीन उद्याेग विभाग के नाम ट्रांसफर करेगा। दाेनाें जगहाें पर 3000 एकड़ जमीन काे उद्याेग विभाग के नाम ट्रांसफर की जानी है। इस काम के लिए मुख्य सचिव ने अधिकारियाें काे एक सप्ताह का समय दिया है। नालागढ़ और ऊना मेंं से अगर किसी एक जगह पर एफसीए एक्ट लग जाता ताे यहां पर पार्क बनाने के लिए पहले सरकार काे केंद्र से इसकी परमिशन लेनी पड़ती।

ये सरकार के लिए आसान काम नहीं हाेता। उद्याेग विभाग के निदेशक हंस राज शर्मा ने बताया कि नालागढ़ पहले ही एफसीए से बाहर है, अब ऊना में भी संबंधित क्षेत्र में ये लागू नहीं हाे रहा है। शीघ्र वन विभाग से लैंड ट्रांसफर करने की एनओसी जारी हाे जाएगी।



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RACHNA SAROVAR
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