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अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना सड़क खोदी तो होगी कार्रवाई, दूर संचार कंपनियों को दिए संचार सुगम बनाने का भी आदेश

पटना | जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्राें में सड़क पर गड्ढा खोदने से पहले एजेंसी को अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेनी हाेगी। अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना गड्ढा खोदने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को संचार सेवा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान डीएम कुमार रवि ने यह आदेश दिया।

उन्होंने कहा कि जिले में दो चरणों में 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को मतदान होना है। प्रथम चरण में 2204 बूथों पर मतदान होना है। इस दौरान मतदान वाले क्षेत्रों में बाहरी फोर्स सहित काफी संख्या में मतदान कर्मी रहेंगे। ऐसे में मोबाइल फोन ही लोगों के संचार का सुगम साधन है। ऐसी परिस्थिति में संचार सेवाएं बाधित हो जाती हैं या भंग हो जाती हैं ताे इससे प्रशासनिक कठिनाई पैदा होती है।

इसे दूर करने के लिए एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी सेवाओं की कनेक्टिविटी चुनाव कार्य के दौरान कायम रखने का हर संभव उपाय करने का भरोसा दिया। इस मौके पर बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कंपनी के प्रतिनिधियों की शिकायत: संचार सेवा के प्रतिनिधियों ने वर्क एजेंसी द्वारा कार्य के दौरान केबुल क्षतिग्रस्त होने से संचार सेवा बाधित होने की शिकायत की है। इस पर डीएम ने वर्क एजेंसी को अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही कार्य करने का निर्देश दिया। वहीं, उप विकास आयुक्त को वर्क एजेंसी के साथ बैठक करने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।



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If the road is dug without the permission of the Sub-Divisional Officer, action will be taken, orders are also given to the telecom companies to facilitate communication.


Source From
RACHNA SAROVAR
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