पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का राज्यसभा में जाना तय हो गया है। शुक्रवार को नामांकन जांच में उनका आवेदन वैध पाया गया जबकि निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन अवैध पाया गया।
निर्दलीय उम्मीदवार श्यामनंदन प्रसाद ने 10 प्रस्तावकों की सूची नहीं दी थी। इसके कारण उनका नामांकन रद्द किया गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 प्रस्तावकों की सूची देना अनिवार्य होता है। लेकिन, निर्दलीय उम्मीदवार ऐसा नहीं कर सके। लिहाजा, एकमात्र उम्मीदवार रह जाने के कारण मोदी का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया।
नामांकन पत्र वापस लेने की 7 दिसम्बर अंतिम तिथि को निर्वाची पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल मोदी को राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुने जाने का प्रमाण पत्र देंगे। ऐसे राज्यसभा के लिए 14 दिसंबर को उपचुनाव होना था। लेकिन अब उसकी नौबत ही नहीं आएगी। मोदी लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद रिक्त हुई सीट से राज्यसभा जाएंगे। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक का है।
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RACHNA SAROVAR
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