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अब 2 दिन की बुकिंग के लिए भी प्रदेश आ सकेंगे टूरिस्ट, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 96 घंटे पहले की टेस्ट रिपाेर्ट हाेगी मान्य

प्रदेश में पर्यटन काे प्रमाेट करने को सरकार ने नियमाें में छूट दी है। अब पर्यटक पांच दिन की बजाय दाे दिन की बुकिंग पर भी प्रदेश आ सकेंगे। वहीं काेविड रिपाेर्ट 72 घंटे के बजाय 96 घंटे की मान्य हाेगी। दस साल से कम उम्र के बच्चाें की काेविड रिपाेर्ट की अनिवायर्ता की शर्त काे हटा दिया है।

हिमाचल आने के लिए अधिकृत लैब से कोरोना के तीन सस्ती दराें वाले टेस्ट भी मान्य हाेंगे। रजिस्ट्रेशन की शर्त काे पहले की तरह लागू रखा है। ये निर्णय सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए फैसलाें पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में काेराेना संक्रमण के बढ़ते मामलाें काे देखते हुए लाेगाें की काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ प्रदेश आने की प्रक्रिया जारी रहेगी। रेड जोन से प्रदेश आने वाले लोग क्वारेंटाइन में रहेंगे। मंदिराें काे खाेलने पर सरकार जल्द फैसला लेगी, इसके लिए शीघ्र एसओपी जारी होगी।

नियमों में ये बदलाव

  • अब 96 घंटे पहले की टेस्ट रिपाेर्ट हाेगी मान्य
  • 10 साल से कम उम्र के बच्चाें का टेस्ट करवाना जरूरी नहीं
  • रेड जोन से आने वाले होंगे क्वारेंटाइन

नई शिक्षा नीति काे लागू करवाने को बनेगी टास्क फोर्स
नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसमें 27 सदस्य होंगे और सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे। मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2021-22 से वर्तमान में प्रचलित योजना और गैर योजना के वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसे पंूजीगत एवं राजस्व खर्च में वर्गीकृत किया जाएगा। अनुसूचित जाति उप-योजना, जनजातीय क्षेत्र उप-योजना, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना तथा क्षेत्रीय और विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रमों को अब अनुसूचित जाति विकास योजना, जनजातीय क्षेत्र विकास योजना, आकंाक्षी खंड विकास योजना और क्षेत्रीय एवं विकेंदीकृत विकास कार्यक्रम के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा। इसी तरह अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम, आकांक्षी खंड विकास कार्यक्रम और क्षेत्रीय एवं विकेन्द्रीकृत विकास कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन प्रबंधन पहले की तरह रहेंगे।

नए नगर निगम बनाने को जनसंख्या की शर्त काे किया कम
बैठक में नए नगर निगम काे बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने जनसंख्या की शर्त काे 50 हजार से कम करके 40 हजार कर दिया है। एसमएसी शिक्षक मामले पर सरकार शीघ्र उच्च न्यायालय में रिव्यू पीटिशन दायर करेगी।

जानिए...क्यों बदले गए नियम
96 घंटे की रिपोर्ट की शर्त
सरकार ने 96 घंटे की टेस्ट रिपाेर्ट की शर्त इसलिए रखी है, क्याेंकि पांचवें दिन से व्यक्ति में काेराेना के लक्षण दिखने शुरू हाे जाते हैं, इसलिए चार दिन पहले की काेराेना की टेस्ट रिपाेर्ट अनिवार्य कर दी है।

2 दिन की मंजूरी
वीकेंड टूरिस्ट काे बढ़ावा देने के लिए दाे दिन की बुकिंग मंजूर की गई है। इसे लेकर हाेटल काराेबारी सीएम से भी मिले थे।

एनएफएस के लाभार्थियाें के चयन में रिलेक्सशेन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबी रेखा से नीचे और प्राथमिकता घरों के लाभार्थियों के चयन के लिए एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया। अब ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों और प्राथमिकता घरों को ग्राम सभा की बैठक आयोजित किए बिना और अपील दायर करने के लिए 15 दिनों के स्थान पर सात दिनों का समय देने का निर्णय लिया गया।

ग्राम पंचायतें और स्थानीय शहरी निकाय एक महीने के स्थान पर 15 दिनों की अवधि में चयन प्रक्रिया पूरा करंेगे। राज्य ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 को और लाभप्रद बनाया जाएगा।



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कैबिनेट की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर।


Source From
RACHNA SAROVAR
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