नगर निगम में नए मर्ज एरिया के लोगों को अब घरेलू दरों पर पानी मिलेगा। इन एरिया के नगर निगम में मर्ज होने से पहले बने मकानों में घरेलू दरों पर पानी मिलने लगेगा। अभी तक इन लोगों को कमर्शियल दरों पर पानी मिल रहा है। इसके लिए एसजेपीएनएल ने भवन मालिकों आवेदन मांगे हैं। लोग इन कनेक्शनों को कमर्शियल से घरेलू में बदलने के लिए कंपनी के पास आवेदन दे सकते हैं। नगर निगम में मर्ज एरिया में अभी तक कमर्शियल दरों पर लोगों को पानी मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि इन एरिया में बड़ी संख्या में मकानों के नक्शे पास नहीं हैं। एक ओर जहां शहर के बाकी हिस्सों में लोगों को 15.95 रुपए प्रति हजार लीटर की घरेलू दरों से हिसाब से पानी दिया जा रहा है, वहीं मर्ज एरिया में 44 रुपए प्रति हजार लीटर के हिसाब से कमर्शियल रेट पर लोग पानी पीने को मजबूर हैं।
नगर निगम में मर्ज एरिया में उन घरों को घरेलू दरों पर पानी मिलेगा जो कि 2006 से पहले बने हैं। 2006 से पहले ये एरिया पंचायतों में थे, ऐसे में वहां पर भवन निर्माण का कोई नियम लागू नहीं था। शिमला शहर की बात करें तो पूरे शहर में करीब 33 हजार पानी के कनेक्शन हैं जिनमें से करीब एक तिहाई कनेक्शन मर्ज एरिया में है। मर्ज एरिया में करीब 70 फीसदी कनेक्शन कमर्शियल है। हालांकि मर्ज एरिया के लोगों को घरेलू दरों पर पानी देने को लेकर कंपनी की बीओडी में जनवरी माह में फैसला लिया गया था। इसके बाद अब लोगों से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। एसजेपीएनएल के एमडी धर्मेंद्र गिल ने कहा है कि मर्ज होने से पहले बने बने घरों को घरेलू दरों पर पानी दिया जाएगा। इसके लिए लोगों से आवेदन मांगे गए हैं।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Source From
RACHNA SAROVAR
CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM FOR LATEST NEWS

Post a Comment