राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के संदर्भ में समीक्षा बैठक एडीसी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत मानसिक मंदता, स्वालीनता, प्रमसितषक पक्षाघात और विविध विकलांगता से ग्रस्त दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। एडीसी ने बताया कि वर्तमान में जिला में 213 दिव्यांगजनों के कानूनी संरक्षक बनाए गए हैं जोकि उनके माता पिता, भाई-बंधु व गैर सरकारी संस्था भी हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में जिला में 4 नए मामले प्राप्त हुए हैं जिसका समिति द्वारा अनुमोदन किया जाना। इस अवसर पर जिला न्यायवादी रणदीप सिंह परमार, उप जिला न्यायवादी सुधीर शर्मा, तहसील कल्याण अधिकारी सुरेंद्र बिम्टा, चिकित्सा अधिकारी डाॅ. एचआर ठाकुर, उड़ान संस्था के सदस्य नरेंद्र गर्ग व अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Source From
RACHNA SAROVAR
CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM FOR LATEST NEWS

Post a Comment