प्रदेश में अगर काेई व्यक्ति नया काराेबार शुरू करना चाहता है ताे उसे शहरी निकायाें से लाइसेंस लेने को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। 7 दिन के भीतर ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। शहरी विकास विभाग ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाेगाें काे सुविधाएं देने के लिए 7 विभिन्न तरह की सेवाओं काे टाइम बाउंड कर दिया है।
नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के अधीन आने वाली सात सेवाओं काे विभाग ने हिमाचल प्रदेश लाेक सेवा गारंटी अधिनियम के अधीन लाया है। नए साल पर लाेगाें काे सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग ने ये कदम उठाया है।
ताकि काेराेना के चलते जिन लाेगाें की आर्थिकी बिगड़ गई थी उसे वह पटरी पर ला सके। शहरी विकास विभाग ने जिन 7 सेवाअाें काे लाेक सेवा गांरटी अधिनियम में शामिल किया है उसके तहत लाेगाें काे निर्माण संबंधी सामान काे स्टाेरेज करनी की परमिशन 15 दिन के भीतर दी जाएगी।
सड़क काटने की अनुमति भी 15 दिन में मिल जाएगी
- शहरी निकायाें में विकास कार्याें काे गति देने के लिए सड़क निर्माण संबंधी कार्याें काे भी समयबद्ध किया गया है। सड़क निर्माण के लिए सड़क काटने की अनुमति 15 दिन के भीतर दी जाएगी। इसकी परमिशन देने से पहले निरीक्षण के लिए सात दिन का समय तय किया है।
- संपत्ति कर, खाली भूमि पर कर के लिए वित्त वर्ष पूरा होने के तीस दिन के भीतर बिल ज़ारी कर दिया जायेगा
- ट्रेड लाइसेंस सात दिन के भीतर, पंद्रह दिन के भीतर साइनेज लाइसेंस, सात दिन के भीतर फिल्म शूटिंग की अनुमति दी जाएगी ताकि बॉलीवुड से यहां अाने वाले निर्माता निर्देशकों काे शूटिंग करने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
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Source From
RACHNA SAROVAR
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